रेसलर सुशील कुमार आएंगे जेल से बाहर,कोर्ट ने इस अपील पर दी जमानत

पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के आरोप में जेल में बंद रेसलर सुशील कुमार को जमानत मिल गई है. ओलंपियन सुशील कुमार को 12 नवंबर तक अंतरिम जमानत मिली है. उन्हें 13 नवंबर को जेल में सरेंडर करना होगा. पत्नी की बीमारी का हवाला देकर जमानत याचिका दायर की गई थी. रोहिणी कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवाजी आनंद ने सुशील कुमार को जमानत दी है. वहीं, सागर का परिवार सुशील की जमानत का विरोध कर रहा है. सागर धनखड़ जमानत के खिलाफ कोर्ट जाएगा.

इससे पहले राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने हत्याकांड के एक आरोपी को परीक्षा में शामिल होने के लिए हिरासत में पैरोल (कस्टडी पैरोल) की अनुमति दी. आरोपी गौरव लाउरा ने पांच नवंबर और नौ नवंबर को परीक्षा में शामिल होने के लिए हिरासत में ‘कस्टडी बेल या पैरोल’ मंजूर करने के लिए अर्जी दायर की थी.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शिवाजी आनंद ने पारित एक आदेश में कहा, आरोपी को पांच नवंबर, 2022 और नौ नवंबर, 2022 को दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक उसकी परीक्षा में शामिल होने के लिए हिरासत में पैरोल की अनुमति दी जाती है.

न्यायाधीश ने कहा कि आरोपी कक्षा 12 वीं का छात्र था और उसे पहले भी एक परीक्षा लिए पैरोल दी गई थी. अदालत ने आगे कहा कि आरोपी को संबंधित खर्च के लिए जेल अधिकारियों के पास 20,000 रुपये जमा कराना होगा और बाकी खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा.

अदालत ने पूर्व जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ की हत्या के मामले में गौरव लाउरा, ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार और 15 अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर को आरोप तय किए थे. अदालत ने हत्या, हत्या के प्रयास, दंगा और अवैध गतिविधियों में शामिल होने के अपराधों के लिए आरोप तय किए हैं. कोर्ट ने फरार दो आरोपियों के खिलाफ भी आरोप तय किए हैं.

सागर का 4 मई, 2021 को सुशील कुमार और उनके सहयोगियों ने अपहरण कर हत्या कर दी थी. सुशील घटना के बाद से फरार थे और बाद में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उन्हें गिरफ्तार किया था. मामले की शुरूआत में स्थानीय पुलिस द्वारा जांच की जा रही थी और बाद में इसे दिल्ली पुलिस अपराध शाखा को स्थानांतरित कर दिया गया था.

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